अस्पताल में तोड़फोड़, मारपीट करना होगा दंडनीय अपराध
तोड़फोड़ व मारपीट करने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा
शिकोहाबाद। इलाज के दौरान विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर व उसके स्टॉफ के साथ बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार में उ प्र पुलिस डीजी द्वारा जनहित में एक आदेश जारी किया है जिसमें अस्पताल के अंदर डॉक्टर व स्टॉफ से अभद्रता करने,
कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त सूचना के पोस्टर को शिकोहाबाद सयुक्त जिला अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी के मुख्य गेट पर चस्पा किया है। जिससे अस्पताल में आने वाले मरीज व उसके परिजन पुलिस के दिशा निर्देश को पढ़ सके।
रविवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय में डी जी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में
एक सूचना पोस्टर जारी किया है। असपताल प्रशासन ने पोस्टर को इमरजेंसी वार्ड के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। पोस्टर में पुलिस ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज के साथ कुछ अनहोनी होने पर उसके परिजन, रिश्तेदार अस्पताल के डॉक्टर, स्टॉफ से आए दिन अभद्रता, तोड़फोड़ कर सम्पत्ति को नुकशान पहुचाते हैं। मारपीट की घटना में डॉक्टर, स्टाफ घायल होते हैं।सभी अस्पतालों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के तहत किसी भी स्थान नर्सिंग होम, क्लीनिक में तोड़फोड़ करना या चिकित्सक एवं
स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट करना गैर जमानती अपराध है। इसको एक
पोस्टर में लिखते हुए जनहित में चिकित्सालय परिसर में स्थित इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगाया गया है। इस बारे में सीएमएस डा. आरसी केशव ने बताया कि पुलिस के द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पोस्टर जारी किया है। यह प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है। उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं।

